चमोली। डीएम चमोली स्वाति एस० भदौरिया ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लंबित ऋणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों की प्रगति समीक्षा बैठक में कहा कि बैंकों ने जो ऋण आवेदन निरस्त किए उनके कारण और स्थिति स्पष्ट करें।
बुधवार को चमोली डीएम ने बैंक अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लंबित ऋण आवेदनों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी के आवेदनों में कमियां है तो इसको दूर करने में बैंक उनकी सहायता करें। उन्होंने बैंकों को हिदायत देते हुए कहा कि बिना वाजिब कारण के अस्वीकृत आवेदकों को ऋण आवंटित न करने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिले में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 17 आवेदन स्वीकृत
योजना के तहत 25 किलोवाॅट क्षमता लगेंगे के सोलर पावर प्लांट
सौर स्वरोजगार योजना के उरेडा को मिले है कुल 36 आवेदन
वहीं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की बैठक में बताया गया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना से संबंधित जिला स्तरीय समिति में बुधवार तक 17 आवेदन स्वीकृत किए गए। इस योजना के तहत 25 किलोवाॅट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते है।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक उरेडा विभाग को 36 आवेदन मिले हैं जिसमें से 29 सही पाए गए है तथा 6 आवेदनों में कमियां पाए जाने पर निरस्त किए गए है। योजना के तहत 25 किलोवॉट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे। इस योजना के तहत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य व जिला सहकारी बैंक से आठ प्रतिशत ब्याज की दर से लाभार्थी ऋण के रूप में ले सकेंगे तथा शेष राशि सम्बंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी। इस योजना में इच्छुक बेरोजगार युवा, किसान, प्रवासी को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि वांछित दस्तावेजों के साथ आनलाइन आवेदन करना होगा।
