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नंदा गौरा योजना के लिए नई शर्तों पर विभागीय मंत्री ने लगाई रोक, पुरानी शर्तो पर होंगे आवेदन

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देहरादून। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना के लिए तय नई शर्तों को स्थगित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया गतवर्ष की शर्तो के मुताबिक ही जानी रखने को कहा है।

विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के तहत एक नवम्बर से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए 30 नवम्बर तक आवेदन जमा करने को कहा था। इस बीच विभाग ने जो आवेदन पत्र जारी किया, उसमें कई अजीब शर्ते तय कर दी थी। इसमें आवेदन पत्र के साथ मनरेगा जॉब कॉर्ड, तीन वर्ष में प्राप्त रोजगार विवरण, बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कृषि भूमि, आवासीय भवन के कमरे, बैंक अकाउंट नंबर, वाहन नंबर और प्रकार भी उलब्ध कराने के लिए कहा गया।

आर्या ने शुक्रवार को बताया कि नई शर्तों को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी आपत्ति जताई थी। इसका आकलन करने पर उन्होंने पाया कि इन शर्तों के कारण कई लाभार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विभागीय सचिव को इस साल भी पुरानी शर्तो के अनुसार ही आवेदन जारी रखने को कहा गया है। योजना के तहत बालिका के जन्म होने पर 11 हजार की मदद माता के खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से की जाती है। इसके लिए जन्म के छह माह में आवदेन करना होता है। 12वीं पास करने पर 51 हजार की मदद जी जाती है। इसके लिए 12वीं की अंकतालिका व अविवाहित होने का शपथपत्र देना होता है। इस वर्ष 12वीं पास छात्राएं आवेदन पत्र विभागीय या बाल विकास परियोजना के कार्यालय से ले सकती है।

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