देहरादून। व्यापारियों के लगातार दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने लाॅक डाउन के नियमों में आंशिक बदलाव किया है। विगत दिवस प्रदेश सरकार की ओर से अगले सात दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ शर्तो के साथ किराना, स्टेशनरी तथा अंग्रेजी की दुकानें खोलने की अनुमति भी दी। प्रदेश के व्यापारी सरकार के इस फैसले से असंतुष्ट नजर आए।
इसके बाद प्रदेश भर में व्यापारी सरकार के विरोध में उतर आए। व्यापारियों का कहना कि लगातार बाजारबंदी से दुकानदारों की माली हालत खस्ता हो चली है। व्यापारियों के लगातार विरोध के बाद सरकार ने एक दिन बाद यादि सोमवार को कोरोना गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है।
नये संशोधन के मुताबिक अब खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्टस की दुकानें, क्रॉकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स, सैनिटरी, स्टोन मार्बल, कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें दिनांक 08 जून, 2021 (मंगलवार) एवं 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने उतारने की दैनिक रूप से (24Û7) अनुमति है।
