देहरादून। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी एवं पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी.
कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को सख्ती से पूरा किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। लेकिन बाकी सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है।