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उत्तराखण्ड के इन नगरीय क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स को ही बेचने एवं खरीदना का निर्देश।

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देहरादून। बुधवार को प्रदेश के बड़े जिलो में आतिशबाजी करने व बिक्री को लेकर आये आदेश ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। ज्यादातर व्यापारीयों ने पटाखे खरीद, स्टॉक करते हुये बेचने भी शुरु कर दिये हैं, कई ग्राहक भी अपने लिये ये पटाखे खरीद कर घर भी ले आये हैं। व्यापारी पहले से ही कोविड काल में दुखी थे अब ऐन मौके पर ग्रीन पटाखा बिक्री का आदेश बड़ी चुनौती लेकर आया है। आपको बता दें कि सरकार ने वायु प्रदूषण एवं कोविड 19 के चलते पटाखों को बेचने/जलाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं।
  • देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर एवं काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रो में केवल ग्रीन क्रेकर्स का ही विक्रय किया जा सकता है।
  • उक्त 06 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखे जलाने की समय सीमा सिर्फ 02 घण्टे इस प्रकार होंगे।
  1. दीपावली/गुरु पर्व पर रात्रि 08 बजे से 10 बजे रात्रि तक।
  2. छठ पूजा पर सुबह 6 अगले दिन प्रातः 08 बजे तक ही पटाखे चला पाएंगे।

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