Home उत्तराखंड अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी

अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी

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देहरादून। राज्य की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविङ-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु, लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी ‘समूहों’ की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

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