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कक्षा 10 एवं 12 के लिये कोचिंग संस्थान खोले जाने की मिली अनुमति, अभिभावकों के सहमति पत्र की होगी अनिवार्यता।

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देहरादून। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया था, साथ ही इस संकमण के फैलने से बचाव हेतु पूर्व में सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को बन्द रखने हेतु निर्देश दिये गये थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनपद में कोचिंग संस्थानों को कक्षा 10 एवं 12 की कोचिंग हेतु खोले जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी तथा ऑन लाईन कोचिंग प्रक्रिया को अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा एस०ओ०पी०/ गाईडलाईन एवं निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थान/कोचिंग संचालकों के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 तथा महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कोचिंग संस्थान 10, नवम्बर, 2020 से उपरोक्त मानकों के अनुसार प्रारम्भ किये जायेगें।

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